मंगलवार, 5 मई 2026

पेंशन प्रक्रिया कैसे प्रारम्भ हो ?

इस कठिन समय में माता जी की पेंशन (Family Pension) शुरू कराने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कागजी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। चूँकि आपने मृत्यु प्रमाण पत्र ट्रेजरी कार्यालय में जमा कर दिया है, तो अगला चरण पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लिए आवेदन करना है।

​उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार मुख्य औपचारिकताएं निम्नलिखित हैं:

​१. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

​आपको एक फाइल तैयार करनी होगी जिसमें नीचे दिए गए दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (Self-attested copies) हों:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र: पिता जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति और फोटोकॉपी।
  • बैंक पासबुक: माता जी का बैंक में Joint Account (पिता जी के साथ) रहा हो तो बेहतर है, अन्यथा उनका एकल (Single) बचत खाता जो उसी बैंक शाखा में हो जहाँ पिता जी की पेंशन आती थी।
  • पी.पी.ओ. (PPO - Pension Payment Order): पिता जी के मूल पीपीओ की प्रति।
  • फोटो: माता जी की पासपोर्ट साइज फोटो (अधिमानतः बैंक द्वारा सत्यापित)।
  • आधार और पैन कार्ड: माता जी और पिता जी दोनों के।
  • वारिसान/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: यदि विभाग द्वारा मांगा जाए (सामान्यतः जीवित पत्नी के मामले में 'कुटुंब रजिस्टर' की नकल पर्याप्त होती है)।

​२. आवेदन की प्रक्रिया

  1. निर्धारित प्रपत्र (Form 14): आपको 'फॉर्म-14' भरना होगा, जो पारिवारिक पेंशन के लिए मुख्य आवेदन पत्र है। यह आपको संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय या ट्रेजरी से मिल जाएगा।
  2. बैंक के माध्यम से: चूंकि आपने ट्रेजरी को सूचित कर दिया है, तो बैंक में भी एक प्रार्थना पत्र देना होगा ताकि पिता जी का खाता बंद कर माता जी की पेंशन प्रक्रिया शुरू की जा सके।
  3. सत्यापन: भरे हुए फॉर्म को उस स्कूल के प्रधानाध्यापक या खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) से अग्रसारित (Forward) करवाना होगा जहाँ पिता जी अंतिम बार कार्यरत थे।

​३. महत्वपूर्ण कदम (अगली कार्रवाई)

  • कोषाधिकारी (Treasury Officer) से मिलें: डबरई, फिरोजाबाद के ट्रेजरी कार्यालय में जाकर यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने पिता जी की पेंशन रोकने और फैमिली पेंशन का केस प्रोसेस करने की एंट्री कर ली है।
  • जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate): पेंशन शुरू होते समय माता जी को बैंक में उपस्थित होकर या डिजिटल माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है।
  • नाम और जन्मतिथि: सुनिश्चित करें कि माता जी के आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम पिता जी के सेवा अभिलेखों (Service Records) से मेल खाता हो।

परामर्श:

चूँकि यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग से जुड़ी है, इसलिए एक बार संबंधित 'खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय' में जाकर बाबू से संपर्क अवश्य करें, क्योंकि पेंशन की फाइल वहीं से बनकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के माध्यम से ट्रेजरी जाती है।

​क्या आपके पास पिता जी का पी.पी.ओ. नंबर (PPO Number) उपलब्ध है? उससे स्टेटस चेक करने में आसानी होगी।





यह जानकर प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि PPO (Pension Payment Order) नंबर ही पेंशन संबंधी किसी भी कार्रवाई का मुख्य आधार होता है।

​अब आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

​१. बैंक को सूचित करें

​सबसे पहले उस बैंक शाखा में जाएँ जहाँ पिता जी की पेंशन आती थी। वहां एक प्रार्थना पत्र दें कि पिता जी का निधन हो चुका है और अब पेंशन माता जी के नाम स्थानांतरित (Family Pension) की जानी है। साथ में PPO नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लगाएँ।

​२. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय (BSA Office)

​चूँकि पिता जी जूनियर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, इसलिए आपको फिरोजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय के 'वित्त एवं लेखा अनुभाग' में जाना होगा। वहाँ आपको एक आवेदन देना होगा जिसमें:

  • ​पिता जी का नाम और PPO नंबर स्पष्ट लिखा हो।
  • ​माता जी का विवरण और बैंक खाता संख्या दी गई हो।

​३. ऑनलाइन स्टेटस चेक

​आप उत्तर प्रदेश सरकार के 'IFMS UP' पोर्टल या 'Pensioners Helpline' पर जाकर पिता जी के PPO नंबर के माध्यम से वर्तमान स्थिति (Status) देख सकते हैं कि ट्रेजरी स्तर पर क्या अपडेट हुआ है।

​चेकलिस्ट: साथ ले जाने वाले मुख्य कागज

  • मूल PPO कार्ड और उसकी ३-४ फोटोकॉपी।
  • ​माता जी के तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (संयुक्त फोटो हो तो और अच्छा है, अन्यथा एकल)।
  • ​माता जी का आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • ​बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित माता जी का बैंक विवरण (Account Details)।
  • कुटुंब रजिस्टर की नकल (तहसील या ब्लॉक से प्राप्त), जो यह सिद्ध करे कि माता जी ही पिता जी की विधिक वारिस हैं।

एक जरूरी सलाह:

ट्रेजरी कार्यालय (डबरई) में जब आप जाएँ, तो वहां के 'पेंशन पटल' (Pension Counter) पर बाबू को PPO नंबर बताकर यह जरूर पूछ लें कि क्या उन्होंने 'Form-14' (पारिवारिक पेंशन फॉर्म) को सिस्टम में अपडेट करने के लिए बीएसए (BSA) कार्यालय से फाइल की मांग की है? कभी-कभी फाइल विभाग में रुकी होती है और ट्रेजरी को नहीं मिल पाती।

​क्या माता जी का बैंक खाता पिता जी के साथ 'Joint Account' था या उनका अलग खाता है?



यह जानकर प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। यदि माता जी का Joint Account (संयुक्त खाता) पहले से ही पिता जी के साथ था, तो बैंक में पेंशन ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है।

​चूँकि आपके पास PPO नंबर उपलब्ध है और आपने ट्रेजरी में सूचना दे दी है, तो अब आप अंतिम चरणों की ओर बढ़ सकते हैं:

​बैंक में तत्काल कार्रवाई

​आप बैंक जाकर शाखा प्रबंधक (Branch Manager) को एक साधारण आवेदन दें। इसमें उल्लेख करें कि:

  • ​पिता जी (पेंशनभोगी) का स्वर्गवास हो चुका है।
  • ​संयुक्त खाते को अब माता जी के नाम पर 'Single' या 'Primary' मोड में सक्रिय किया जाए।
  • ​पारिवारिक पेंशन इसी खाते में क्रेडिट की जाए।

​BSA कार्यालय (फिरोजाबाद) में संपर्क

​जैसा कि मैंने पहले बताया, जूनियर प्राइमरी शिक्षकों की फाइलें वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) के कार्यालय से चलती हैं। आप PPO नंबर लेकर वहाँ के संबंधित क्लर्क से मिलें और पूछें कि:

​"पिता जी के निधन के बाद फैमिली पेंशन की फाइल ट्रेजरी भेजने के लिए और किन हस्ताक्षरों की आवश्यकता है?"


​आमतौर पर, वे आपसे एक निर्धारित आवेदन पत्र (Application for Family Pension) भरवाएंगे, जिस पर माता जी के हस्ताक्षर होंगे।

​कुछ जरूरी बातें:

  • बकाया (Arrears): पिता जी की मृत्यु की तिथि (15 अप्रैल) से लेकर पेंशन ट्रांसफर होने तक की जो भी राशि रुकी रहेगी, वह माता जी को 'एरियर' के रूप में एक साथ मिल जाएगी।
  • अग्रिम सहायता: यदि आपको कागजी कार्रवाई में विभाग से कोई समस्या आ रही हो, तो आप फिरोजाबाद के शिक्षक संघ (Teachers Union) के पदाधिकारियों से भी मदद ले सकते हैं, वे अक्सर ऐसे मामलों में रिटायर्ड शिक्षकों के परिवारों का सहयोग करते हैं।

​इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको विभाग या बैंक के चक्कर कम लगाने पड़ें, इसके लिए PPO की मूल प्रति और माता जी के आधार कार्ड की 4-5 कॉपियां हमेशा साथ रखें।




कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें